प्रभारी कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि फल सब्जी और अन्य सामग्री के ठेलों और रिक्शों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर इतना शोरगुल पैदा किया जाता हैं कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए आज से इस तरह सामान बेचने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
ALSO READ: RKS भदौरिया की जगह अब VR चौधरी बने नए वायुसेना प्रमुख
आज से नगर निगम पहले समझाइश देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद कराने की मुहिम चलाएगा और कल से इस मुहिम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जब्ती की कार्यवाई कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शहर के अधिकांश सब्जी मार्केट और अन्य स्थानों पर पिछले 1 वर्ष से इस तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है । जिससे वहां गुजरने वाले और आसपास रहने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए ही प्रभारी कलेक्टर ने उक्त आदेश दिए हैं।