अब रात 11 बजे के बाद भोपाल में नहीं खुली रहेगी दुकानें, कुछ दुकानों को मिली छूट, कलेक्टर ने जारी किया निर्देश

Share on:

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आते ही अब तक प्रशासन ने कई कड़े फैसले लिए है। इसी सीरीज में आगे अब भोपल प्रशासन ने एक नया निर्देश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक अब प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात 11 बजे के बाद कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकान खुली नहीं रहेगी। यदि कभी दुकानें रात 11 के बाद भी खुली रहेंगी तो प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल प्रशासन के अनुसार इस आदेश को आज रात से ही पालन करना होगा। यसदि कोई दुकान खुली मिलती है तो उसे सील कर दिया जाएगा। इस निर्देश को लेकर दुकान संचालकों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। मगर अस्पताल और मेडिकल दुकानों को इससे मुक्त किया गया है। ये दुकानें रात में 11 के बाद भी खुली रह सकती है। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने ये निर्देश जारी किए हैं।

दरअसल ये फैसला जिला प्रशासन ने इसिलए लिया है कि राजधानी भोपल में देर रात तक कई सारी दुकानें खुली रहती है, जिसकी वजह से कई बार शहर में अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती है। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए इस तरह का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दे चुके हैं।