अब निजी लैब 2500 से ज्यादा टेस्टिंग फीस नहीं ले सकेंगे, आदेश जारी

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इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह में निजी अस्पतालों और लैब की लूट पट्टी की मिल रही शिकायतों और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है , जिसमें अब सभी निजी लैब ₹ 2500 से ज्यादा टेस्टिंग राशि नहीं ले सकेंगे , इसमें घर से कलेक्शन लेने का चार्ज भी शामिल रहेगा। अभी 4500 से लेकर ₹5000 तक की राशि टेस्टिंग के नाम पर वसूल की जा रही है।

अब कोविड मरीजों को जो अस्पताल में भर्ती हैं , उनमें से केवल गंभीर मरीजों की ही बाद में टेस्टिंग निजी लैब से होगी, हल्के लक्षण वाले मरीजों की , जो पूरी तरह स्वस्थ हैं ,उन्हें 3 दिन बाद ही अस्पताल से होम आइसोलेशन में शिफ्ट किया जा सकेगा , अब 10 दिनों तक अस्पताल में रखने की अनिवार्यता नहीं रहेगी , इसके लिए होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम के दो डॉक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इससे अस्पताल के बढ़े हुए बिल से भी मरीज और परिजन बच सकेंगे , होम आइसोलेशन में भी अब 10 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकेगा, लेकिन पर्याप्त मेडिकल चेकअप के बाद ही।  कोई मरीज अगर किसी अस्पताल में भर्ती है और अगर वह अन्य अस्पताल में शिफ्ट होना चाहता है तो अपनी सहमति पर वहां से शिफ्ट हो सकेगा।

इसके साथ ही किसी विशेष दवाई या इंजेक्शन की खरीदी के लिए भी अस्पताल प्रबंधन मरीज या परिजनों पर दबाव नहीं डाल सकेंगे , बाहर यानी मार्केट से भी यह दवाई ली जा सकेगी , बिना लक्षण वाले मरीजों जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है , वे घर या कोविड केयर सेंटर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे और होम आइसोलेशन ऐप के जरिए उनके उपचार , स्वास्थ पर सतत निगरानी रहेगी।