भारत ने सीमा पार नदियों से संबंधित विवादों से निपटने के प्रति इस्लामाबाद के अड़ियल रवैये के कारण 62 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस साल 30 अगस्त को संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत नोटिस दिया गया था। यह 25 जनवरी, 2023 को भारतीय पक्ष द्वारा बताई गई संधि की “संशोधन के लिए अधिसूचना” का अनुसरण करता है। इस नोटिस के साथ, भारत ने पाकिस्तान से अनुच्छेद XII (3) के प्रावधानों के तहत संधि की समीक्षा के लिए सरकार-दर-सरकार वार्ता शुरू करने का आह्वान किया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, जो कि एक हस्ताक्षरकर्ता भी है। इसे दोनों देशों के बीच सबसे टिकाऊ संधि माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह काफी दबाव में आ गया है क्योंकि आतंकवाद और जम्मू-कश्मीर से संबंधित तनाव के कारण द्विपक्षीय संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। यह घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर में चिनाब और नीलम नदियों पर किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित विवादों से निपटने पर भारत और पाकिस्तान के बीच स्पष्ट मतभेदों की पृष्ठभूमि में आया है।
सिंधु जल संधि के अनुच्छेद XII (3) में कहा गया है कि समझौते के प्रावधानों को दोनों सरकारों के बीच उस उद्देश्य के लिए संपन्न विधिवत अनुसमर्थित संधि द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। भारत का नोटिस “उन परिस्थितियों में मूलभूत और अप्रत्याशित बदलावों पर प्रकाश डालता है जिनके लिए सिंधु जल संधि के विभिन्न लेखों के तहत दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है”।लोगों ने कहा कि संधि से संबंधित भारत की विभिन्न चिंताओं में जनसंख्या जनसांख्यिकी में बदलाव, पर्यावरणीय मुद्दे और भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता और लगातार सीमा पार आतंकवाद का प्रभाव शामिल है।
बता दें 330 मेगावाट की किशनगंगा और 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच जारी किया गया था। विश्व बैंक ने समान मुद्दों पर “तटस्थ विशेषज्ञ” तंत्र और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय दोनों को एक साथ सक्रिय कर दिया है। लोगों ने कहा कि भारतीय पक्ष ने सिंधु जल संधि के तहत विवाद समाधान तंत्र पर पुनर्विचार की भी मांग की है। 2015 में, पाकिस्तान ने दो जलविद्युत परियोजनाओं पर अपनी आपत्तियों को संभालने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की, लेकिन 2016 में उसने इसे एकतरफा वापस ले लिया और मध्यस्थता अदालत की मांग की।
19 सितंबर, 1960 को कराची में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान, तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और विश्व बैंक के डब्ल्यूएबी इलिफ़ द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद से इस संधि में संशोधन नहीं किया गया है। प्रस्तावित वार्ता में विश्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होगी, जो खुली होगी और संधि के सभी पहलुओं को कवर करेगी।1947 में स्वतंत्रता के समय, भारत-पाकिस्तान सीमा सिंधु बेसिन के पार खींची गई थी, जिससे पाकिस्तान निचले तटीय राज्य के रूप में रह गया था। विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि कुछ प्रमुख सिंचाई कार्य, जिनमें से एक रावी नदी पर माधोपुर में और दूसरा सतलुज नदी पर फिरोजपुर में था, जिस पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंचाई नहरें पूरी तरह से निर्भर थीं, भारतीय क्षेत्र में थे।
सिंधु जल संधि ने पश्चिमी नदियाँ – सिंधु, झेलम, चिनाब – पाकिस्तान को और पूर्वी नदियाँ – रावी, ब्यास और सतलज – भारत को आवंटित कीं। इसने प्रत्येक देश को दूसरे को आवंटित नदियों पर कुछ निश्चित उपयोग की अनुमति दी। विश्व बैंक की भूमिका काफी हद तक प्रक्रियात्मक है और तटस्थ विशेषज्ञों या मध्यस्थता अदालत के अध्यक्ष को नामित करने तक सीमित है।