नई दिल्ली। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 सितंबर तक राज्य में लाकडाउन की घोषणा की है। नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश के जारी किया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
इससे पहले 16 अगस्त तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई थी। बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले एक लाख से अधिक हो चुके हैं। जिसमें 461 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि अब तक 72 हजार से अधिक कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 31 हजार से अधिक है।
लाॅकडाउन के आदेश के साथ ही सरकार ने नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिसके मुताबिक राज्य में रात 10 से सुबह 5 बचे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। प्रदेश में शॉपिंग मॉल, धर्म स्थल अभी नहीं खुलेंगे।
इसके अलावा सरकार ने रेस्त्रां को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी है। सरकारी- निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी को आने की इजाजत दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक इमरजेंसी सेवाएं इस दौरान खुली रहेंगी। दुकानों को जिला प्रशासन की ओर से जारी रोस्टर के मुताबिक खोलने की इजाजत होगी। कंट्रक्शन से जुड़ी सभी गतिविधि चालू रहेंगी।