अब 9 महीने तक रद्द टिकटों पर पाएं रिफंड, भारतीय रेलवे ने बदले नियम

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नई दिल्ली : कोविड के खतरे को देखते हुए रेलवे ने 22 मार्च से ट्रेनों की सेवाओं को बंद कर दी थी. जिसके चलते रेलवे ने कोविड-19  महामारी को ध्यान में रखते हुए रेल टिकट रद्द कराने और किराए की वापसी को लेकर निर्देश जारी किए थे. रेलवे (Indian Railways) ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 139 या आईआरसीटीसी के माध्यम से काउंटर टिकट रद्द कराने की स्थिति में किसी भी रेलवे काउंटर पर जमा करने की समय-सीमा को यात्रा की तिथि से 9 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है |
भारतीय रेलवे के अनुसार सिर्फ उन्ही लोगों की टिकट का रिफंड मिल पाएंगे  जिन लोगों ने  21 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के बीच यात्रा के लिए टिकट बुक किए थे. यादि अगर आपने जुलाई में यात्रा के लिए ट्रेन की टिकट बुक की थी, उन्हें अप्रैल तक रद्द कर रिफंड प्राप्त सकते हैं | यह नियम केवल निर्धारित समय वाली उन रेल गाड़ियों के लिए खरीदे गए टिकटों पर ही लागू होगा, जिन्हें खुद रेलवे द्वारा रद्द किया गया था |
रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में रेलवे काउंटर से बुक कराए गए टिकटों को रद्द कराने और रिफंड पाने के समय को बढ़ा दिया गया है | रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार काउंटर टिकटों को रद्द करने और किसी भी काउंटर से रिफंड पाने की समय की सीमा को 6 माह से बढ़ाकर 9 माह कर दिया गया है |