अब ट्रेन या स्टेशन में सिगरेट पीने पर नहीं होगी जेल! रेलवे ने भेजा प्रस्ताव

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नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन या ट्रेन में अब बीडी सिगरेट पीने और भीख मांगने पर किसी तरह की जेल नहीं होगी। जी हां अब रेलवे इस कोशिश में है कि रेलवे स्टेशन और ट्रेन में भीख मांगने वालों से और बीडी सिगरेट पीने वालों से केवल जुर्माना वसूला जाए, उन्हें किसी तरह की जेल ना हो। इसके लिए रेलवे ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दे दिया है।

दरअसल रेलवे कई पुराने कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने कैबिनेट के पास जो प्रस्ताव भेजा है उसमें इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 के दो कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है।

रेलवे ने प्रस्ताव में आईआरए के सेक्शन 144 (2) में संशोधन करने की मांग की है। इसके अलावा ट्रेन या स्टेशन में बीड़ी सिगरेट पीने वालों को भी जेल नहीं भेजकर उनसे सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। यहीं नहीं रेलवे ने प्रस्ताव में इंडियन रेलवेज एक्ट के सेक्शन 167 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कई ऐसे कानूनों को बदलने या पर विचार कर रही है जो उपयोगी नहीं रह गये हैं। इसी के तरह अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से ऐसे गैर जरूरी कानूनों की लिस्ट मंगवाई जा रही है। कोरोना काल के चलते इस बार भारतीय रेलवे को अपनी कमाई से ज्यादा रिफंड देना पड़ा है। ऐसा भारतीय रेल के 167 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है।