नगरीय निकाय चुनाव में 12 दिनों के असमंजस के बाद अध्यादेश को गुरुवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। नगर निगम के महापौर का चुनाव अब जनता से करवाया जाएगा। जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बीच से होगा। मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 जारी करने की अनुमति राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री चौहान से मुलाकात के बाद दी। राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब यह प्रभावी हो जाएगा।
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आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के नियम को लागू किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे बदलकर प्रत्यक्ष चुनाव करवाने के पक्ष में डटी रही। लेकिन अब आंशिक परिवर्तन करते हुए सिर्फ महापौर का निर्वाचन जनता द्वारा किए जाने का अध्यादेश लाया जा रहा है। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे। आपको बता दें कि यह बदलाव कमलनाथ सरकार ने लागू किया था जो कि अभी भी लागू होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि अध्यादेश को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इसे अधिसूचित करके राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजा जाएगा और महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा।