इंदौर जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन अधिसूचना का शनिवार 21 अक्टूबर को प्रकाशन होगा। इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी की निर्देशन में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिये कलेक्टर कार्यालय सहित जिले के अन्य सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में व्यापक व्यवस्थाएं की गई। कलेक्टर कार्यालय सहित सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय सुविधाओं से सज्जित और सज-धज कर तैयार किया गया है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-3, इंदौर-4, इंदौर-5 और राऊ विधानसभा क्षेत्रों के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय में लिये जायेंगे।
इसके अलावा शेष तीन विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, महू और सांवेर के नाम निर्देशन पत्र संबंधित तहसील मुख्यालय पर लिये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में केवल पांच व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं। 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति रहेगी। नाम निर्देशन पत्र 22, 24, 28 और 29 अक्टूबर को अवकाश के दिनों में नहीं भरे जायेंगे। सभी रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में एक आईटी वर्क स्टेशन भी रहेगा। सम्पूर्ण नामांकन प्रकिया की वीडियोग्राफी भी होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी।
इसी के साथ अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरे जाने लगेंगे। नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर तक भरे जाएगे। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को जाएगी। अभ्यर्थी 2 नवम्बर तक नाम वापिस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 17 नवम्बर रहेगी। मतगणना 3 दिसम्बर को की जाएगी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है।
सामान्य उम्मीदवारों के लिए निक्षेप राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रुपये होगी। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकते है। इसी तरह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 100 मीटर के क्षेत्र में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी।
निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु सुविधा एप पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की है।