बक्सवाहा के जंगल को लेकर NGT का फैसला, बिना अनुमति के नहीं काट पाएंगे पेड़

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भोपाल ने छतरपुर जिले बक्सवाह क्षेत्र में लाखों पेड़ों को काटने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है. इन याचिकाओं की सुनवाई के बाद एनजीटी ने अपना फैसला सुनाया कि बिना वन विभाग की अनुमति के बक्सवाहा में एक भी पेड़ न काटा जाए.

ट्रिब्यूनल ने वन संरक्षण कानून 1980 का पालन कराने, टीएन गोधावर्मन कमेटी की गाइडलाइन का अनुसरण करने और भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा है. साथ ही प्रदेश सरकार को कहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि फारेस्ट क्लीयरेंस के बगैर पेड़ न काटे जाएं। एनजीटी की डबल बेंच में जस्टिस श्योकुमार सिंह व अरुण कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से यह फैसला सुनाया है.