MP में नई आबकारी नीति, घरों में रख सकते है चार गुना ज्यादा शराब

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मध्यप्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। जिसके चलते अब विदेशी यानी अंग्रेजी शराब सस्ती होगी। बता दें नई शराब पॉलिसी के चलते अब शराब की डिमांड में बढ़ोतरी होगी और साथ ही ज्यादा बिक्री भी होगी। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दें सरकार ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। जिसके चलते अब घर पर 4 गुना ज्यादा शराब रख सकते हैं। बता दें 1 अप्रैल 2022 से ये नीति लागू होगी।

नई नीति का ऐलान हुआ है, जिसमे अब एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देशी दोनों शराब मिल पाएंगी। इसके अलावा विदेशी शराब में 10%-13% तक ड्यूटी में कमी लाई गई है। जिसके चलते अब अंग्रेजी शराब सस्ती होगी।

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इसके अलावा MP में फ्रेश बीयर के लिए भी पॉलिसी निकाली गई है, जिसमे अब इंदौर के लिए माइक्रो ब्रेवरीज बनाई जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें इस माइक्रो ब्रेवरीज में रोज 500 से 1000 लीटर शराब बनाई जा सकती है। यह प्लांट होटलों में लगाए जा सकते है जिससे फ्रेश बीयर मिल सकती है।

इसके अलावा सरकार ने होम बार लाइसेंस का भी ऐलान किया है। अब व्यक्ति घर पर भी बार खोल सकता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति की सालाना आय 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि अब तक घर में सिर्फ एक पेटी बीयर, 6 बॉटल वाइन या 4 बॉटल स्पिरिट रखने की इजाजत है। लेकिन अब 4 गुना शराब रख सकते हैं।

वहीं पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब दो जिलों में महुए से बनने वाली शराब लाई जा रही है। इसमें आलीराजपुर और डिंडौरी शामिल है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स-मॉल के लिए भी मंजूरी मिली है। जिसके चलते अब एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी। साथ ही मॉल्स में काउंडर पर वाइन भी मिल सकेगी।

इसके आलावा कुछ मुख्य फैसले भी किए गए है, जिसमे मोनोपॉली वाले 17 बड़े जिले 2019-20 में जब वो छोटे लेवल पर चलते थे, उनमें डिस्पोज किया जाएगा। वहीं इसके अलावा छोटे जिलों को रिन्यूअल का ऑफर दिया जाएगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि फॉरेन लिकर यानी विदेशी शराब की रिजर्व प्राइज 15% और देशी की 25% रखी जाएगी।