Indore : नेशनल लोक अदालत 12 नवंबर को होगी आयोजित, संपतिकर और जलकर के सरचार्ज में इतने प्रतिशत तक की मिलेगी छूट

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इंदौर(Indore) : महापौर पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त प्रतिभा पाल तथा राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि माननीय सदस्य सचिव राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण देश में दिनांक 12 नवम्बर 2022 शनिवार को नेशनल/मेगा लोक अदालत आयोजित कि जा रही है।

महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर दिनांक 12 नवम्बर 2022 शनिवार नेशनल लोक अदालत में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्ताे पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमेंसंपति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट,

संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूटसंपति कर के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी।

इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 12 नवम्बर 2022 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयेाजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूट उपरांत राशि का अधिकतम दो किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त प्रतिभा पाल ने दिनांक 12 नवम्बर 2022 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकरदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे। आयुक्त प्रतिभा पाल ने दिनांक 12 नवम्बर 2022 को निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर आयोजित नेशनल लोक अदालत मंे आने वाले करदाताओ की सुविधा हेतु, बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था करने के साथ ही शहर में संपतिकर व जलकर में दी जा रही छूट के संबंध में विभिन्न माध्यमो से प्रचार-प्रसार करने के भी संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिये गये।