इन्दौर : मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इंदौर जिले में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2021 को किया जा रहा है। जिला प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत न्यायालयों में लम्बित एवं न्यायालय में जाने के पूर्व के प्रीलिटिगेशन मामलों में छूट प्रदान की जाएगी।
नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है। प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत तथा लंबित प्रकरणों पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
प्रीलिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों की आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश तिथि से 30 दिवस पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट के संबंध में एक मात्र शर्त यह है कि आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाना होगा।
पक्षकारगणों से अपील की गई है कि वे नेशनल लोक अदालत में अपने विद्युत मामलों एवं नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद के सम्पत्तिकर एवं जलकर को निपटाने व छूट का लाभ प्राप्त हेतु अपने क्षेत्र के विद्युत व नगर निगम जोन पर उपस्थित होकर लोक अदालत योजना का लाभ उठायें।