मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में नेशनल लोक अदालत आज

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 इंदौर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में आज 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 5 खंडपीठों का गठन किया गया है।

न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल और एडवोकेट श्री सुमित नेमा की खंडपीठ, न्यायाधिपति श्री रोहित आर्य और एडवोकेट श्री मधुसूदन द्विवेदी की खण्डपीठ, न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया और एडवोकेट श्री अनिकेत अभय नायक की खण्डपीठ, न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला और एडवोकेट श्री पीयुष जैन की खण्डपीठ तथा न्यायाधिपति श्री अनिल वर्मा और एडवोकेट मिस. वीणा मांडलिक की खण्डपीठ, इस तरह कुल 5 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं प्रभारी सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर श्री एम. के. शर्मा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अपील की गई है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर नेशनल लोक अदालत में अपने मामले का निराकरण करायें।