इंदौर। पुराने वाहनों के लिए परिवहन मुख्यालय से नए आदेश जारी होने के बाद अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आरटीओ में आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा। परिवहन कार्यालय में फिटनेस, ट्रांसफर नाम/पता परिवर्तन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, पुर्नपंजीयन आदि समस्त कार्यों के लिए जब आवेदन प्राप्त होते है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) लगा होना चाहिए। यदि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी नहीं होगी तो ये काम नहीं होंगे।
परिवहन आयुक्त द्वारा आदेश में बताया कि अनुक्रम में समस्त वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाए जाने की कार्यवाई दिनांक 15 जनवरी तक पूर्ण की जानी है। जब वाहन फिटनेस के लिए जिला परिवहन कार्यालय आता है, तो HSRP लगाए जाने के सत्यापन के पश्चात् ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाये।