आज दिनांक 19 फरवरी 2024, को माननीय निगमायुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में “कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: रोकथाम और निपटारा” विषय पर वृहद कार्यशाला का आयोजन अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। अधिवक्ता आशी वैद्य द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध व निवारण) अधिनियम 2013, भारत के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, विशाखा कमिटी, सरकार द्वारा बनाए गए कानून के साथ ही नियोक्ता, कार्यस्थल, पीड़ित की परिभाषा, शिकायत करने की प्रक्रिया, निवारण की प्रक्रिया, यौन उत्पीड़न संबंधी झूठी शिकायत के संबंध में प्रक्रिया आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रश्न – उत्तर के समाधान के साथ कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला का समापन करते हुए निगमायुक्त ने सभी से सकारात्मक वातावरण में पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ काम करने, एक – दूसरे के कार्य का सम्मान करते हुए कार्यस्थल पर कार्य करने एवं किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर त्वरित निवारण की बात कही।
कार्यशाला में नगर निगम इंदौर, एआईसीटीएसएल कार्यालय, स्मार्ट सिटी कार्यालय, संबंधित सभी झोन कार्यालयों में कार्यरत महिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहीं।