MP: गर्भवती महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता, जानें डिटेल्स

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इंदौर, 10 अक्टूाबर,2021
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में मजदूर हितग्राहियों को 16 हजार रूपये की सहायता राशि मिलती है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रथम किस्त 4 हजार और द्वितीय किस्त 12 हजार रूपये मिलते है। इस तरह कुल 16 हजार रूपये की राशि प्रदाय की जाती है।
प्रथम गर्भवस्था में प्रथम किस्त की राशि केवल 1 हजार रूपये प्रदान किये जाते है। शेष राशि 3 हजार रूपये का भुगतान मात्र वंदना योजना के अन्तर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रदाय की जाती है।

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मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की पात्रता के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूतायें संबंधित महिला और उनका पति असंगठित कर्मकार मंडल एवं मध्य प्रदेश भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीयन की जांच एनआईसी द्वारा प्रदान की बेबसाइट सर्विस के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्यापित की जायेगी। गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक नजदीकी चिकित्सक और एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने पर ही 4 हजार रूपये की राशि महिला श्रमिक हितग्राही के खाते में प्राप्त होगी।

इसके लिये प्रथम गर्भावस्था के 12 सप्ताह की अवधि एवं द्वितीय गर्भावस्था जांच 13 से 25 सप्ताह की अवधि के मध्य तथा तृतीय गर्भावस्था जांच 26 से 35 सप्ताह के मध्य, चतुर्थ गर्भावस्था 34 सप्ताह की अवधि तक जांच जरूरी है। अपील की गयी है कि सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भ का पता चलते ही तीनों तिमाही की जांच समय पर करायें, प्रसव शासकीय संस्था पर करायें। जिससे मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का लाभ दिया जा सके।