भोपाल में सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और इससे उपजी वैमनस्यता के मामलों को देखते हुए पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है कि यदि किसी ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने या सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट की, तो उस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
लाइक, कमेंट और फॉरवर्ड पर भी होगी कार्रवाई
इस सख्त निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि न केवल आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले, बल्कि उस पर लाइक, कमेंट या उसे फॉरवर्ड करने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल में सोशल मीडिया पर बढ़ते असामाजिक गतिविधियों का मुद्दा
भोपाल पुलिस ने मीडिया और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा कि शहर में असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का उपयोग कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, सामुदायिक सौहार्द को तोड़ने और वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो डालने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये पोस्ट कभी-कभी विकृत तस्वीरों और भड़काऊ संदेशों के माध्यम से सामुदायिक शांति को खतरे में डालती हैं।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित
- धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भड़काने वाले संदेश : कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश प्रसारित नहीं करेगा, जो धार्मिक, सामाजिक, या जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले हों।
- भड़काऊ पोस्ट पर प्रतिक्रिया : कोई भी व्यक्ति भड़काऊ पोस्ट पर लाइक, कमेंट, या शेयर नहीं करेगा।
- ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी : सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन पर जिम्मेदारी होगी कि वह अपने ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री को रोके।
- अफवाह फैलाने पर रोक : भ्रामक और झूठी जानकारी या तथ्य तोड़-मरोड़कर पेश करने वाले संदेशों को प्रसारित करना पूरी तरह से निषिद्ध है।
- अवैध गतिविधियों के लिए उकसाना : किसी व्यक्ति या समुदाय को गैरकानूनी गतिविधियों के लिए प्रेरित करना अपराध माना जाएगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह धारा लोक शांति भंग करने वाले और सामुदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करती है।
दो महीने तक लागू रहेगा आदेश
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। यदि किसी को इस आदेश से आपत्ति है, तो वह पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में आवेदन कर सकता है।
भोपाल पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। भ्रामक या भड़काऊ सामग्री से बचें और समाज में सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।