पूर्व विधायक को 3 महीने की सजा, लगे है ये आरोप, जानें पूरा मामला

Deepak Meena
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MP News : मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से पूर्व बसपा विधायक रामबाई को कोर्ट ने दो मामलों में तीन महीने की सजा सुनाई है। दोनों मामले बदसलूकी से संबंधित हैं। पहला मामला 2016 का है, जब रामबाई ने एक बिजली कर्मचारी को धमकाया था। उन्होंने बिजली कर्मचारी के घर जाकर अपशब्द कहे थे और धमकाया भी था। कर्मचारी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था।

दूसरा मामला 2022 का है, जब दमोह के कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, उसी दौरान पूर्व विधायक रामबाई पहुंची और शासकीय काम में अभ्रदता करते हुए कलेक्टर से बदतमीजी करने लगी। कलेक्टर ने इस मामले की कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाया था।

दोनों मामलों की सुनवाई एमपी/एमएलए न्यायाधीश विश्वेशरी मिश्रा ने की। उन्होंने पूर्व विधायक रामबाई समेत अन्य पांच दोषियों को तीन महीने की सजा सुनाई है। यह चौथा मामला है, जिसमें रामबाई को कोर्ट से सजा मिली है। इससे पहले भी उन्हें तीन मामलों में सजा मिली है।