MP हाईकोर्ट का आदेश: तत्कालीन CMO स्व. अरुण पटेरिया के परिजनों को ‘कोरोना योद्धा योजना’ के तहत दे 50 लाख मुआवजा

Shivani Rathore
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MP News : एमपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पन्ना में ड्यूटी के दौरान कोरोना का शिकार हुए नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्व. अरुण पटेरिया के परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के तहत 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।

बता दे कि कोरोना के समय हजारों लोगों ने जनता की जान बसाहट हुए अपनी जान भी गंवा दी थी, उसी में से एक थे अरुण पटरिया, जो अपनी ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे और उनकी मौत हो गई थी।

कैंसर पीड़ित है अरुण पटरिया की पत्नी

इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस आरएम सिंह तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता अरुण पटरिया की कैंसर पीड़ित पत्नी राजलक्ष्मी को पिछले तीन साल से परेशान करने पर राजस्व विभाग पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही उक्त राशि कैंसर पीड़ित अरुण पटरिया की पत्नी को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

छतरपुर निवासी थे अरुण पटरिया

अरुण पटरिया के बारें में जानकारी देते हुए उनकी पत्नी राजलक्ष्मी ने दायर याचिका में बताया था कि उनके पति अरुण पटरिया कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए थे। वे पन्ना जिले के अजयगढ़ नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ थे। उन्होंने बताया कि मेरे पति स्व. अरुण पटेरिया मूलतः छतरपुर के निवासी थे, जहां उन्होंने सीएमओ के पद पर रहकर नागरिकों की सेवा की थी।