भोपाल : केंद्र सरकार द्वारा उनलोकल-5 के दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस पर अमल करते हुए महत्वपूर्णआदेश जारी कर दिए है. प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मनोरंजन, खेल, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के लिए आदेश जारी किए हैं.
मनोरंजन, खेल, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आगामी त्यौहार जैसे कि रवां दहन और इस दौरान आयोजित होने वाली रामलीला को लेकर सरकार ने आदेश में कहा है कि, इन क्षेत्रों के लिए होने वाले कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग हिस्सा नहीं लें सकेंगे. साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की भी बात कही गई है. वहीं कन्टेंटमेंट जोन में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी.
मप्र शासन ने बताया है कि, आगामी आदेश न आने तक फिलहाल धार्मिक स्थल पर लगने वाले मेले पर भी अभी पाबंदी जारी रहेगी. वहीं मंदिरों में एक निश्चित दूरी के साथ ही पूजा-अर्चना की जा सकेगी. धार्मिक स्थलों में एक सतह 200 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देश दिनांक 16 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे.