1 हजार से अधिक ठेले और फुटपाथ व्यापारी कल करेंगे कलेक्टोरेट का घेराव

Ayushi
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प्रशासन द्वारा हो रही कार्रवाई के विरोध में दिया जाएगा ज्ञापन।
भयमुक्त व्यापार का माहौल बनाने के लिए पहली बार आंदोलन करेगा व्यापार का सबसे निचला तबका।
पिछले 3 महीने में 15 हजार से अधिक ठेलेवालों से संपर्क कर बनाई आंदोलन की रूपरेखा।
अधिकारियों को याद दिलाए जाएंगे भारत सरकार के स्ट्रीट वेंडर अमेंडमेंट एक्ट के नियम।
परिवार और बच्चों के साथ ज्ञापन देने आएंगे ठेलेवाले, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का होगा पूरा पालन।

इंदौर. पिछले कई सालों से निगम और प्रशासन द्वारा ठेलेवालों और फुटपाथ व्यापारियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में 1 हजार से अधिक ठेलेवाले और फुटपाथ व्यापारी कलेक्टोरेट का घेराव करेंगे। 12 अक्टूबर को सुबह 12 बजे कलेक्टर मनीष सिंह को ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि ठेलेवालों और फुटपाथ व्यापारियों को बढ़ावा देने और उनके व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं जबकि शहर में इनका पालन होने के बजाय उन्हें नष्ट किया जा रहा है।

भारत हितरक्षा समिति के स्वप्निल जोशी और अभय बाथम ने बताया कि 1 हजार से अधिक सदस्य टीम बनाकर पिछले 3 महीने से शहर की सभी मंडियों और सड़कों के व्यापारियों से समिति के कार्यकर्ता संपर्क स्थापित कर रहे हैं। समिति का उद्देश्य है शहर में ठेलेवालों और फुटपाथ व्यापारियों के लिए भयमुक्त वातावरण बनाना। इन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने में शहर के 15 हजार से अधिक ठेलेवालों से संपर्क स्थापित किया गया।

इस दौरान हर ठेले पर एक पोस्टर लगया गया जिसमें लिखा है मेरा भी परिवार है, जीने का अधिकार है, मेहनत की रोटी खाने दो। इसका उद्देश्य था हर ठेलेवाले का स्वाभिमान वापस लौटाना और समाज में उन्हें व्यापार का भयमुक्त वातावरण बनाकर देना। 3 महीने तक चले संपर्क अभियान के बाद अब सोमवार 12 अक्टूबर को सुबह 1 हजार से अधिक ठेलेवाले कलेक्टोरेट का घेराव करेंगे। इस दौरान अधिकारियों को भारत सरकार के नियमों की याद दिलाई जाएगी और बताया जाएगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह ठेले तोड़े गए वह कानूनन अपराध है।

सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन, मास्क लगाएंगे –
आंदोलन में शामिल होने वाले सभी व्यापारी और ठेलेवाले एक तय दूरी पर अपने ठेले के साथ खड़े रहेंगे। ठेलेवाले अपने परिवार और बच्चों के साथ इसमें शामिल होंगे। सभी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा।

क्या कहता है स्ट्रीट वेंटर अमेंडमेंट एक्ट 2014 –
भारत सरकार ने ठेलेवालों और फुटपाथ पर व्यापार करने वालों की सुरक्षा के लिए साल 2014 में स्ट्रीट वेंटर अमेंडमेंट एक्ट बनाया था। इसमें बताया गया कि सरकार को इन लोगों की सुरक्षा करना है और इनके व्यापार के लिए भयमुक्त वातावरण बनाना है। इसके साथ शहर के प्राचीन बाजारों को सुरक्षित रखना है छोटे व्यापार को बढ़ावा देना है।