MP Govt Employees News : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, सभी कर्मचारियों को फरवरी 2025 से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंपना होगा। इस आदेश के लागू होने से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अब अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। इससे पहले झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए थे।
31 जनवरी 2025 तक संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यह जानकारी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की स्थिति के आधार पर दी जाएगी। कर्मचारियों को यह जानकारी एक विशेष फॉर्मेट में देनी होगी, जिसमें उनके वेतन, पद, जिला और उनकी संपत्ति का पूरा विवरण शामिल होगा।
यदि कोई कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देता, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संपत्ति का ब्योरा किस प्रकार देना होगा
कर्मचारियों को यह जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देनी होगी:
- वर्तमान पद और वेतन: कर्मचारी को अपनी वर्तमान स्थिति, पद, जिला और वेतनमान का विवरण देना होगा।
- अचल संपत्ति का विवरण: सरकारी नौकरी में आने से लेकर अब तक अपनी और परिवार के सदस्यों के नाम से कितनी अचल संपत्ति खरीदी गई, इसका ब्यौरा देना होगा।
- संपत्ति की कीमत: अचल संपत्ति खरीदी करते समय उसकी कीमत और वर्तमान कीमत के बारे में जानकारी देनी होगी।
- आय का विवरण: संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय का ब्योरा भी कर्मचारियों को देना होगा।
- संपत्ति का स्वामित्व: कर्मचारियों को यह बताना होगा कि उनकी संपत्तियां खुद अर्जित की गई हैं या फिर पुश्तैनी हैं।
- भुगतान का विवरण: अगर संपत्ति खुद अर्जित की है, तो उसका भुगतान कैसे किया गया, इसकी भी जानकारी देनी होगी।
अन्य राज्यों में भी लागू है यह आदेश
मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश जारी किया गया है।
- बिहार: बिहार सरकार के आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण जिला प्रशासन को देना होगा। इसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
- उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में भी सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकें 1 फरवरी 2025 से शुरू होंगी, और जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया, उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा।
- राजस्थान: राजस्थान के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा SSO-ID के माध्यम से राजकाज पोर्टल पर देना होगा। 31 जनवरी के बाद यह पोर्टल बंद हो जाएगा और संपत्ति का विवरण न देने पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- झारखंड: झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को 28 फरवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। यह विवरण मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से देना अनिवार्य है, और इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक का ब्योरा दिया जाएगा।
कर्मचारियों को मिली चेतावनी
इन आदेशों के तहत कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे अपनी संपत्ति का विवरण निर्धारित समय सीमा में नहीं देंगे, तो प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वेतन वृद्धि, प्रमोशन और अन्य सरकारी लाभों पर भी इसका असर पड़ सकता है।