MP Govt Employees News : मध्य प्रदेश सरकार ने 850 से अधिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इन अधिकारियों को फरवरी 2025 से पहले अपनी संपत्ति का ब्योरा प्रदान करना होगा। यह आदेश यूपी की तर्ज पर लागू किया गया है, जिससे अधिकारियों की संपत्ति पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
31 जनवरी 2025 तक संपत्ति विवरण की अनिवार्यता
मध्य प्रदेश के कार्यरत 459 आईएएस, 319 आईपीएस और 296 आईएफएस अधिकारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना होगा। उन्हें यह जानकारी ऑनलाइन तय फॉर्मेट में केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को सबमिट करनी होगी। ब्योरे में संपत्ति का स्थान, खरीद मूल्य, वर्तमान बाजार मूल्य और पैतृक संपत्ति का विवरण देना होगा, चाहे वह संपत्ति राज्य के भीतर हो या बाहर।
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी संपत्ति ब्योरा आवश्यक
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को भी 31 जनवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसमें कर्मचारियों को अपनी सैलरी, पद, जिला और संपत्ति की पूरी जानकारी प्रदान करनी होगी। अगर कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर ब्योरा नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालयीन कर्मचारियों और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से भी यह विवरण मांगा गया है।
उत्तर प्रदेश और बिहार के कर्मचारियों के लिए समान आदेश
यूपी और बिहार के सरकारी कर्मचारियों को भी 31 जनवरी 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। यूपी के कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक यह जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरनी होगी, अन्यथा 1 फरवरी 2025 के बाद उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।