मास्क और सैनिटाइजर पर मनमाने दाम वसूलेंगे व्यापारी!, सरकार का फैसला

Share on:

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की मरीजों दिन ब दिन इजाफा अब भी जारी ही है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरुरी मास्क और सैनिटाइजर के दाम बढ़ सकते हैं। जी हां मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की लिस्ट से हटा दिया है। जिसका सीधा असर अब आपकी जेब पर हो सकता है।

दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मास्क और सैलिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस बात की जानकारी केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के बाद बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की अनुसूची में संशोधन कर 2, 3 प्लाई सर्जिकल फेस मास्क, एन95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30,6,2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित किया था।

इससे इनकी उपलब्धता बढ़ेगी और कालाबाजारी रूकेगी। दरअसल देश में कोरोना के आते ही देश के कुछ भ्रष्ट लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी करनी शुरु कर दी थी। जिसके चलते इन चीजों के लिए लोगों ने मन मुताबिक दाम वसूले जा रहे थे। हालांकि अब दोबारा मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया गया है ऐसे में दोबारा इसकी कालाबाजारी के आसार बढ़ सकते हैं। क्युंकि अब तक देश को कोरोना से मुक्ति नहीं मिली है।