कोरोनाकाल में बिजली कर्मियों को 3 लाख रुपए तक चिकित्सा एडवांस की सुविधा

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इंदौर : मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर ने नियमित बिजली कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के कोविड 19 से ग्रसित होने पर तत्काल 3 लाख रुपए चिकित्सा एडवांस देने के निर्देश दिए हैं । इससे कंपनी के कार्मिकों को स्वयं एवं परिजनों के तत्काल उपचार में मदद मिलेगी।

मप्रपक्षेविविकं इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि बिजली कर्मियों के कोविड पाजीटिव होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक कारणों से इलाज प्रारंभ कराने में कठिनाई की बात भी सामने आने पर यह निर्णय लिया है। इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे बिजली कार्मिकों को 3 लाख तक की राशि चिकित्सा एडवांस के रूप में तत्काल प्रदान की जाएगी । प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि कंपनी द्वारा तत्काल लागू की गई कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना के प्रावधान के अनुसार कंपनी के किसी भी नियमित अधिकारी/कर्मचारी/लाइन कर्मी द्वारा स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने पर चिकित्सा एडवांस के लिए आवेदन किया जा सकता है ।इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए है।

चिकित्सा अग्रिम के लिए संबंधित कार्मिक को आवेदन प्रस्तुत करते समय कोविड पाजीटिव की रिपोर्ट, डाक्टर की उपचार पर्ची एवं अस्पताल में भर्ती होने की सलाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । यदि संबंधित कर्मी कोविड वार्ड या अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है तथा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की हालत में नहीं है तो अस्पताल द्वारा जारी पर्ची को उसके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जा सकेगा । ऐसे आवेदनों पर तत्काल एवं अधिकतम 3 लाख रुपए तक चिकित्सा एडवांस स्वीकृृत करने के लिए क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता को अधिकृृत किया गया है ताकि बिना किसी विलंब के चिकित्सा एडवांस की राशि संबंधित कार्मिक के वेतन खाते में जमा कराई जा सके।

कार्पोरेट मुख्यालय के अंतर्गत पदस्थ नियमित कार्मिकों के प्रकरण में चिकित्सा एडवांस स्वीकृृत करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक (मासंप्र) को अधिकृृत किया गया है । यह योजना वर्तमान परिस्थितियों के कारण फिलहाल 3 माह तक के लिए लागू की गई है, आगे बीमारी की स्थिति होगी, तो पृथक आदेश जारी होगा। संबंधित कार्मिक के स्वस्थ हो जाने के उपरांत चिकित्सा एडवांस की राशि का समायोजन कंपनी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।