श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस : ईदगाह हटाने की याचिका अदालत ने की ख़ारिज

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मथुरा : श्री राम मंदिर मामला समाप्त होने के बाद अब देश में तेजी के साथ मथुरा में श्री कृष्णजन्मभूमि का मुद्दा तूल पकड़ रहा है. इस मामले को लेकर हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की अपील की गई थी. हालांकि बुधवार शाम को मथुरा अदालत ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया. अदालत में श्री कृष्णजन्मभूमि की तरफ़ से विष्णु जैन, हरिशंकर जैन और रंजन अग्निहोत्री ने मोर्चा संभाल रखा है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, इससे पहले कोर्ट में दायर हुए एक सिविल मुकदमे में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व का अधिकार मांगा गया था. इसके साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दी गई है. इससे पहले 1968 के समझौते को भी याचिका में गलत करार दिया गया था. जिस तरह से अयोध्या राम जन्मभूमि में न्याय मिला है ठीक उसी तरह याचिकाकर्ताओं की मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी न्याय मिलें.