इंदौर 2 जुलाई, 2020
इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने सोशल डिस्टेसिंग, मॉस्क तथा सेनेटाईजर के उपयोग के संबंध में जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। इस संबंध में उन्होंने आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही करने के आदेश जारी किये है। उन्होंने स्पॉट फाईन की राशि वसूली के लिये मण्डी के अधिकारियों को अधिकार सौंपे है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार जिले की सभी अनाज, फल एवं सब्जी मण्डियों में सोशल डिस्टेसिंग, मॉस्क पहनना तथा सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। मण्डी में मॉस्क नहीं पहनने पर 100 रूपये प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाईन किया जायेगा। मॉस्क को मूंह से नीचे करके सोशल डिस्टेसिंग का उल्लघंन कर आपस में बात करने वाले व्यक्तियों पर 100 रूपये प्रति व्यक्ति के मान से अर्थदण्ड किया जायेगा। इसके अलावा सेनेटाईजर की व्यवस्था नहीं पाये जाने पर दुकान प्रमुखों के विरूद्ध कार्यवाही होगी। प्रति दुकान 200 रूपये का अर्थदण्ड किया जायेगा। स्पॉट फाईन की वसूली के लिये भारसाधक अधिकारी/मण्डी सचिव अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी-कर्मचारियों को दायित्व दिये गये है। उक्त निर्देशों का उल्लघंन पाये जाने पर मण्डी प्रांगण में नगरीय निकाय अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा भी कार्यवाही की जा सकेगी।