MP : 50 लोगों की मौजूदगी में होगी शादी

Shivani Rathore
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भोपाल : प्रदेश में कोरोना महामारी के मामले घटते ही राज्य शासन ने इंदौर सहित मध्य प्रदेश भर में अनलॉक प्रक्रिया को जारी रखते हुए अन्य छूट बढ़ा दी है। जी हां, आपको बता दे कि गृह मंत्रालय ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें काफी राहतभरी छूट दी गई है। आइयें जानते है इस नई गाइडलाइन में क्या-क्या रहेगा खुला और क्या क्या रहेगा बंद ..

  • अब बाजार शाम 6:00 बजे की बजाय रात 8:00 बजे तक खुले रह सकेंगे।
  • धार्मिक स्थलों में एक समय में 4 की जगह 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। इसके साथ ही आइयें जानते है और क्या क्या छूट दी गई है..
  • अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे।
  • दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे।
  • शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में ही खुले रह सकेंगे, लेकिन सिनेमाघर, थिएटर और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
  • शादियों  में अब 10 और लोगों की अनुमति दी है। यानि अब दोनों पक्षों के 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शक शामिल नहीं होंगे।
  • समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब (dine-in) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे।
  • होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

जानकारी के मुताबिक इसके साथ ही पूरे प्रदेश में रविवार को लॉक डाउन रहेगा साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल उपरोक्त गाइड लाइन गृह मंत्रालय ने जारी की है। इसके बाद कल स्थानीय प्रशासन अपने हिसाब से फैसला लेगा और उसके बाद यह शहर में लागू होगा। संभवतः कल आपदा प्रबंधन समिति की बैठक होगी।