इंदौर 27 दिसम्बर 2020
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ड्रग्स माफ़िया और ड्रग्स कारोबार के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने के निर्देश पर आज कलेक्टर मनीष सिंह ने एक बार फिर से ठोस कार्रवाई की है। इंदौर पूर्व के पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर को प्रेषित प्रतिवेदन में यह बताया था की इंदौर में ड्रग माफ़िया के विरुद्ध की गई कार्यवाही में गिरफ़्तार शुदा आरोपियों से पूछताछ में उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जिसके मुताबिक़ इंदौर शहर में संचालित पब और बार में प्रतिबंधित नार्को ड्रग्स का सेवन अवैध रूप से किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी के ड्रग एडिक्ट हो रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में विडोरा पलासिया, टेम्परेचर, क्रॉस winds Zanjeer wala, ठरकी पब, एफ़ बार मारबेला Dewas naka, o -2. वेस्ट वेस्टर्न. औरा पब Pride कानाडियाVVIP तुकोगंज और फ़ीचर्स पब के नाम शामिल हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा यह कार्यवाही की गई है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर मनीष सिंह ने विगत दिनों इंदौर में छह बार और पब के लाइसेंस 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिए थे। जिले में ड्रग माफिया के विरुद्ध की गई कार्यवाही को प्रभावी बनाते हुए आज कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त कार्यवाही करते हुए इंदौर के पिचर्स बार, विडोरा बार, इ=एमसी स्कवेयर बार, सुंदरवन बार एवं प्राइड होटल बार को बिना अनुज्ञप्ति के मादक द्रव्यों का विक्रय करने पर आगामी आदेश तक बार लायसेंस के निलंबन की कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही ओरा पब, वेस्ट वेस्टर्न, ओटू बार एवं ठर्की पब को आगामी आदेश तक आबकारी विभाग द्वारा दी जाने वाली एलएल-2, एफएल-3, एफएल-4, एफएल-4क और एफएल-5 अनुज्ञप्तियों के लिए अपात्र घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में ड्रग कारोबार में गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों द्वारा पूछताछ में इन पब और बार का ड्रग कनेक्शन पाया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ड्रग माफिया के विरूद्ध गई कार्यवाही में गिरफ्तारशुदा आरोपियों की पूछताछ में उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार पिचर्स बार, विडोरा बार, इ=एमसी स्कवेयर बार, सुंदरवन बार एवं प्राइड होटल बार में प्रतिबंधित नारको ड्रग का उपयोग अवैध रूप से किया जाना बताया गया है। जो कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 17 के अन्तर्गत मादक द्रव्य का विक्रय बिना अनुज्ञप्ति के अपराध है, साथ ही इनका यह कृत्य आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्त-12 तथा स्वापक औषधियां एवं मनोत्तेजक नियम 1985 के नियम 65-क का उल्लंघन है। कलेक्टर द्वारा अनुसंधान की कार्यवाही को प्रभावी करने के लिए आगामी आदेश तक इनका बार संचालन बंद रखने एवं बार लायसेंस निलंबित करने के आदेश दिये गये हैं। कलेक्टर सिंह ने उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सात दिवस की अवधि में अपना पक्ष समक्ष में रखने के लिए कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय निर्णय लिया जाकर उचित वैधानिक कार्यवाही जायेगी।
इसी तरह कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपियों की पूछताछ में दी गई जानकारी अनुसार बिना अनुज्ञप्ति के मादक द्रव्यों का विक्रय करने पर ओरा पब, वेस्ट वेस्टर्न, ओटू बार एवं ठर्की पब को आगामी आदेश तक आबकारी विभाग द्वारा दी जाने वाली एलएल-2, एफएल-3, एफएल-4, एफएल-4क और एफएल-5 अनुज्ञप्तियों के लिए अपात्र घोषित किया है।