महुआ लहान बरामद कर मौके पर किया गया नष्ट
इंदौर 06 अप्रैल 2024। इंदौर जिले में कलेक्टर श्री आशीष सिंह तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री रामचरण डाबर के मार्गदर्शन में शनिवार को वृत महू अ एवं महू ब के बल द्वारा महू के भोंडिया तालाब, महू गांव, तलाई नाका,आंबा चन्दन,पत्थरनाला आदि क्षेत्रों में दबिश देकर झाड़ियों एवं गड्ढों में प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर छिपा कर रखी गई भारी मात्रा में कच्ची हाथभट्टी मदिरा जप्त की गई। चलित भट्टियों को तहस नहस किया गया। मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क एवं च के 23 प्रकरण कायम कर 390 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा एवं लगभग 5700 किग्रा महुआ लहान बरामद कर मौके पर नष्ट किया गया। जप्त समस्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 6 लाख 48 हजार रूपये है। उक्त कार्रवाई आबकारी उप निरीक्षक श्री भगवान दास अहिरवार व अमर सिंह बघेल के द्वारा की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी आरक्षक ओमप्रकाश राठौर, सावन सिसोदिया,अजय चंद्रवाल, मोहित रैकवार व विवेक कनाडे उपस्थित रहे।
इसके अतिरिक्त गत शुक्रवार को जिले के विभिन्न वृत्तों में की गयी कार्यवाही में कुल 26 स्थानों पर छापा मारकर आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुल 25 प्रकरण दर्ज कर 355 लीटर मदिरा जप्त की गई और 1970 किग्रा महुआ लहान जप्त कर मौके पर नष्ट किया गया। जप्त समस्त सामग्री की कीमत 2.82 लाख रूपये है।