महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने जारी किए कोरोना कर्फ्यू के नए नियम, अब इस समय खुलेंगी दुकानें

Mohit
Published on:
curfew

देशभर में कोरोना का कहर हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है. वहीं सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में तेज होता दिखाई दे रहा है. इसी बीच राज्य सरकार जारी प्रतिबंधों के तहत नया आदेश जारी किया है. आज यानी मंगलवार को एमवीए सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी ग्रॉसरी, वेजीटेबल और फल की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी.

आदेश में कहा गया है कि सभी किराने का सामान, सब्जियों की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सभी प्रकार की खाद्य दुकानें (चिकन, मटन, पोल्ट्री, मछली और अंडे सहित), कृषि औजार और कृषि उपज से संबंधित दुकानें, पालतू पशुओं के भोजन की दुकानें केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे ही खुलेंगी. यह आदेश एक व्यक्ति से लेकर एक संस्था तक पर लागू होंगे.

आदेश में कहा गया है कि जिन दुकानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच होम डिलीवरी कर सकते हैं. इन समयों को जिला प्रशासन द्वारा बदला जा सकता है. स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति के बाद 13 अप्रैल, 2021 के आदेश की धारा (2) के तहत किसी भी अतिरिक्त संस्था औक सेवा को जरूरी की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं.