अमरावती : महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर को अमरावती कोर्ट द्वारा 3 माह की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी यशोमती पर लगाया गया है। बता दें कि यशोमती ठाकुर पर एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का केस चल रहा था। यशोमती ठाकुर अमरावती जिले की गार्डियन मंत्री भी हैं।
आठ साल पहले मंत्री यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले के अंबा देवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नाम के एक ऑनड्यूटी पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया था। इस दौरान उनके कार ड्राइवर और दो समर्थकों ने भी पुलिसकर्मी की पिटाई की थी। कोर्ट ने इन लोगों को भी मामले में दोषी ठहराया है। वहीं इस केस के सिलसिले में झूठी गवाही देने वाले एक पुलिसकर्मी को भी अदालत ने सजा सुनाई है।
अदालत का फैसला आने के बाद यशोमती ठाकुर ने कहा कि, ”मैं खुद पेशे से वकील हूं और मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं। 8 साल बाद यह फैसला आया है। कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील करूंगी।”
भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप
यशोमति ठाकुर महाराष्ट्र की तेवसा विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक बनीं हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी से मेरी वैचारिक लड़ाई है। बीजेपी के लोग एक महिला के राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।