मुंबई : महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बुधवार को शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत अब प्रदेश में बलात्कार के आरोपी को मृत्युदंड दिया जाएगा. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा. फिलहाल कैबिनेट की ओर से इस मसौदे को मंजूरी मिली है.
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया है कि बुधवार को हमने शक्ति एक्ट पर चर्चा की है और यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है. हमने इस अधिनियम के मसौदे पर चर्चा की है और कैबिनेट से इसे मंजूरी भी प्रदान कर दी है. देशमुख ने बताया कि इस मसौदे के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ जघन्य अपराध करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसके विधानसभा में पेश होने का इंतज़ार है.
बता दें कि इस मसौदे या अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जा सकेगी. विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने संबंधित प्रावधान इसमें है. वहीं ट्रायल 30 दिनों में होगा. महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है. होने कहा कि प्रदेश में यह आगामी कानून राज्य की महिलाओं और बच्चों की रक्षा में मददगार साबित होगा. आपको जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि दो दिन चलेगा. इस अधिनियम को सदन में पेश किए जाने के बाद फिर केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा.