मध्यप्रदेश: OBC आरक्षण मामले में हलचल तेज, HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

Share on:

मध्यप्रदेश: सरकारी भर्ती में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज द्वारा कल शाम पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई है। इसके अलावा इस बैठक में OBC वर्ग के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख (सालाना आय) करने को लेकर भी सोचा गया है।

बता दे, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा का कहना है कि बैठक में पिछड़ा वर्ग के सभी विधायक, सांसद व माेर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए थे। इसमें माेर्चा के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। आगे उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा को 14% को बरकरार रखे जाने को लेकर चर्चा हुई है।सरकार प्रक्रियागत तरीके से इस ममाले में आगे बढ़ेगी।

इसके अलावा कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो सरकार की तरफ से सही तरीके से पक्ष नहीं रखा गया। अब इस मामले में नियमानुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।