मध्यप्रदेश: लव जिहाद बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी, 10 साल की सजा, एक लाख का होगा जुर्माना

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मध्यप्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दे,  धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को शिवराज कैबिनेट ने इसे ध्वनि मत से पारित किया है। 28 दिसंबर से हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा। दरअसल, आज सीएम आवास में हुई कैबिनेट बैठक में कुछ अहम् निर्णय भी लिए गए। जिसमें कानून को सख्त करने का फैसला लिया गया।

वहीं नरोत्तम मिश्रा इससे पहले भी इस कानून को सख्त बनाने की बात कह चुके हैं। वहीं बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार भी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे तेज कानून बनाने की राह पर आगे बढ़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा वहीं 10 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा इस मामले में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें भी सजा दी जाएगी।

बता दे, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए एक महीने पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा। क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है। इसलिए कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में क्या कहा सुनिए –