मध्यप्रदेश HC ने लगाई महापौर व अध्यक्ष पद के आरक्षण पर रोक

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भोपाल : माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष नगरपालिकाओं एवम नगर पंचायतों में मेयर एवम प्रेसीडेंट के पद को आरक्षित करते हुए सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 10/12/2020 को चुनौती देते हुए एक याचिका अधिवक्ता मानवर्द्धन सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत की गयी। जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से उनकी पैरवी अभिभाषक अभिषेक सिंह भदौरिया द्वारा की गयी।

जिसकी प्रथम सुनवाई 10.03.2021 को की जाकर सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय देकर दिनांक 12.03.2021 को सुनवाई के लिए नियत किया था । माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत पाया की चूँकि प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है की 10.12.2020 को जारी आरक्षण आदेश में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण में ऐसा मान्य किया है की प्रथम दृष्ट्या आरक्षण रोटेशन पद्धति से ही लागु होना चाहिए ऐसी स्थिति में प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उक्त आरक्षण का नोटिफिकेशन दिनांकित 10/12/2020 को पूर्ण रूप से स्थगित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की तरफ से पैरवी अतरिक्त महाधिवक्ता श्री अंकुर मोदी जी ने की व याचिकाकर्ता की ओर से अभिभाषक अभिषेक सिंह भदौरिया उपस्थित हुए।