मध्य प्रदेश शासन ने अजजा वर्ग के युवाओं के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना करेंगी संचालित

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उज्जैन : जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक द्वारा जानकारी दी गई कि वर्ष 2022-23 में उज्जैन जिले के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति युवकों/व्यक्तियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा अजजा वर्ग के युवकजनों को सफल उद्यमी के रूप में विकसित करने हेतु बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिये भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है।

इस हेतु आवेदक मध्य प्रदेश जिला उज्जैन का मूल निवासी हो, आवेदक अजजा वर्ग का हो (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र), उसकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण हो, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो, आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता अशोधी (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिये, किसी शासकीय योजना के अन्तर्गत पूर्व से सहायता प्राप्त व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

वित्तीय सहायता ब्याज, अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 5 प्रतिशत दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। परियोजना सीमा अन्तर्गत उद्योग (विनिर्माण-मेन्युफेक्चरिंग) इकाई के लिये एक लाख रुपये राशि से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाएं। सेवा, सर्विस, इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) हेतु एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएं।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत केवल नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना हेतु देय होगा। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिये। आवेदक आयकर दाता न हो, वह स्वयं किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। आवेदक वर्तमान में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार से एक लाख रुपये तक की परियोजनाएं इस योजना में शामिल होंगी।

आवेदक अजजा वर्ग का होना चाहिये। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिये। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। उक्त दोनों योजनाओं के लिये आवेदन हेतु आवेदक द्वारा samast.mponline.gov.in पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिये पात्र व्यक्ति जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।