Madhya Pradesh: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये अभियान किया प्रारंभ

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इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ हो रही है। जिसके लिये मतदान केंद्रों पर 09 नवम्बर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 के मध्य मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने, पृथक किये जाने, मतदाता सूची की प्रविष्टि को संशोधित किये जाने के लिये दावे आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे।

संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतुल सिन्हा ने बताया है कि मतदाता सूची के सतत् पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है, जिसके तहत पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है। मतदाता सूची में 18-19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या औसत से कम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से दिये गये लक्ष्य अनुसार युवा व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना है।

आयोग के निर्देश के अनुक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थाओं में नये मतदाताओं को जागरूक किये जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाईजर्स के दल का गठन किया जाकर 20 अक्टूबर 2022 तक की अवधि में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का चिन्हांकन किया जाकर ऐसे पात्र छात्र जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वोटर हेल्पलाईन एप्प के माध्यम से उनका नाम दर्ज कराएं। बूथ लेवल अधिकारी गरूड़ा एप्प के माध्यम से भी नाम जोड़ने की कार्यवाही कर रहे है।

यदि कोई पात्र व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वह वोटर हेल्पलाईन एप्प या नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। विगत वर्षों में नाम जोड़े जाने के लिये संदर्भ तिथि 01 जनवरी ही होती थी किन्तु अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर के संदर्भ तिथि में नाम जोड़े जाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

मतदाता सूची को शुद्ध व अध्यतन रखे जाने के लिये बूथ लेवल अधिकारी के साथ ही राजनैतिक दलों की ओर से नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल एजेंट की भी अहम भूमिका होती है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनैतिक दलो से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किये जाने की पुनः अपेक्षा की गई है। सभी शैक्षणिक संस्थानो जहां 18-19 वर्ष के पात्र छात्र/छात्राएं है, जिनके नाम वर्तमान में मतदाता सूची में दर्ज नहीं है को चिन्हित कर उनका आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत कराने के निर्देश भी सभी संस्था के प्रमुखों को जारी किये गये है।