भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार सभी को साधने के लिए कई बड़े ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में अब शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो बच्चे अपने माता-पिता को खो चुके हैं उन्हें अब सरकार की तरफ से हर महीने 4 हजार की राशि देगी।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि, कोरोना महामारी के दौर में कई बच्चे अनाथ हो गए थे यह दौर ऐसा था जब किसी का भाई किसी ने मां तो किसी ने पिता को दिया था। ऐसे में अब शिवराज सरकार ने इन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है। जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हर महीने 4 हज़ार रुपए प्रदान किए जाएंगे। इन पैसे से बच्चे को अपना जीवन यापन और पढ़ाई लिखाई में कुछ आर्थिक मदद मिल सकेगी।
बाल आशीर्वाद योजना के तहत अब कई संस्थाएं बस्तियों में घर-घर जाकर बच्चों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस योजना के तहत जिन बच्चों को लाभ मिलेगा उनके लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू की गई है। जैसा कि जो बच्चा इस योजना का लाभ लेगा उसे मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होने के साथ 18 साल की उम्र होना जरूरी है। इसके साथ बच्चे माता पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदार या संरक्षण की देखरेख में रह रहे हो। यह भी जरूरी है कि वही बच्चों को दस्तक ग्रहण या फास्टर केयर का लाभ भी प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसी जरूरी बातों का इसमें जिक्र किया गया है। वहीं इसकी और अधिक जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी।
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा। आवेदनों का परीक्षण करने के बाद बाल कल्याण समिति की तरफ से संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित होगा। वही जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो प्रकरणों की स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड की जाएगी।
बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय या फिर परियोजना कार्यालय में जाकर अप्लाई करना होगा। वही इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है। जिसमें सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बालक का आधार कार्ड, बच्चों के माता-पिता का डेट सर्टिफिकेट, मृतक का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बालक के स्कूल का प्रमाण पत्र, आवेदक का जॉइंट फोटो बच्चे के साथ, इसके साथ आवेदन करने वाले का सरकारी अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन शपथ पत्र और आवेदन के साथ बालक के जॉइंट बैंक खाते की जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज मौजूद हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने में काफी लाभदायक होगा।