अपराधों पर रोक लगाएगा “मध्यप्रदेश गैंगस्टर विरोधी विधेयक”

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भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार संगठित अपराधों को रोकने के लिए गैंगस्टर एक्ट “मध्यप्रदेश गैंगस्टर विरोधी विधेयक” लाने जा रही है। नए कानून के दायरे में संगठित अपराध की श्रेणी में आने वाले शराब, खनिज, वन और भूमाफिया आदि के साथ-साथ उनके सहयोगी भी आएंगे।

गैंगस्टर एक्ट में 2 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान तथा 25 हजार रु. तक का जुर्माना होगा। वहीं लोकसेवक पर हमला करने पर सजा 5 से लेकर 10 साल और जुर्माना 30 हजार होगा। बता गैंगस्टर एक्ट के मामलों की सुनवाई विशेष कोर्ट में होगी।