Loksabha Election: पीयूष गोयल का नामांकन रद्द करने की मांग, रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट में अर्जी की दाखिल

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Loksabha Election: मुंबई-उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। मनोज फूलचंद नेवाडे नाम के एक शख्स ने 26 मुंबई नॉर्थ इलेक्शन यूनियन के रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

मनोज ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 (2) (बी) के तहत पीयूष वेदप्रकाश गोयल का नामांकन फॉर्म रद्द करने की मांग की है। मनोज का दावा है कि पीयूष ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 (5) के नियमों के अनुसार नामांकन दाखिल नहीं किया है। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 (2) (बी) के तहत उनका नामांकन फॉर्म रद्द किया जाना चाहिए।

पीयूष गोयल का नामांकन:

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2 मई को मुंबई उत्तर से अपना नामांकन दाखिल किया है। गोयल वर्तमान में महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। गोयल ने हलफनामे में 110.95 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है।