नए COVID-19 वैरिएंट Omicron के बढ़ते खतरों के बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों से COVID-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की है अन्यथा सरकार को एक और लॉकडाउन लागू करने के लिए मजबूर किया जाएगा। सीएम ठाकरे ने सरकारी अधिकारियों से महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन की गति को रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। राज्य में कोरोनावायरस परिदृश्य पर चर्चा के लिए वरच्यूल बैठक आयोजित की गई थी। “केंद्र सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना आरंभ करें ।”
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सीएम ठाकरे ने अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “नागरिकों को राज्य में एक और तालाबंदी को रोकने के लिए कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता है ।” ऐसा उन्होंने कहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा, आज की बैठक में सीएम ठाकरे ने अधिकारियों से राज्य के हवाई अड्डों पर उतरने वाले सभी यात्रियों पर नजर रखने को कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मीनवुहिले नामक एक व्यक्ति जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटा था उसका महाराष्ट्र में ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है।
दक्षिण अफ्रीका लौटने वाले के नमूनों को एक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला में यह परीक्षण करने के लिए भेजा गया है कि क्या वह नए पाए गए COVID-19 संस्करण ओमाइक्रोन को ले जा रहा है, जिसे शुरू में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। यदि नए प्रकार का पता चलता है, तो वह व्यक्ति भारत में पहला ओमाइक्रोन पॉजिटिव व्यक्ति होगा। मरीज को फिलहाल कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के आर्ट गैलरी आइसोलेशन सेंटर में आइसोलेशन में रखा गया है। वह व्यक्ति 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली पहुंचने के बाद हाल ही में मुंबई गया था।
मास्क लगाना जरूरी, वरना 500 रुपए का जुर्माना
मास्क लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाया जाएगा. अगर कोई मास्क का इस्तेमाल करता हुआ नहीं पाया जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा । दुकानों में अगर ग्राहक बिना मास्क के पाए गए तो दुकानदारों से 10 हजार रुपए वसूल किए जाएंगे । इसी तरह अगर किसी मॉल में कोई बिना मास्क का पाया जाता है तो मॉल मालिक से 50 हजार रुपए जुर्माने की रकम वसूली जाएगी । राजनीतिक सभाओं, कार्यक्रमों में कोविड नियमों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया तो 50 हजार रुपए दंड के तौर पर वसूल किए जाएंगे । टैक्सी या निजी वाहनों में मास्क का इस्तेमाल ना करने पर यात्रियों से 500 रुपए दंड और वाहन मालिकों से भी 500 रुपए दंड वसूले जाएंगे ।
महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस और प्रतिबंध
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक रिक्शा,टैक्सी,बस,कैब में वैक्सीन की दोनों डोज जिन्होंने ले रखी है । उन्हें ही यात्रा की अनुमति है या फिर महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के पास अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो 72 घंटे के भीतर के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखना जरूरी होगा ।
थिएटर्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम में 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी को मंजूरी
इसके अलावा थिएटर्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम में क्षमता से 50 फीसदी लोगों की उपस्थिति को ही मंजूरी होगी । सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी होगी और ऐसा करने वालों से दंड वसूले जाएंगे । सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना जरूरी होगा और एक दूसरे से छह फुट का अंतर रखना जरूरी होगा ।
केंद्र सरकार ने किया देश के सभी राज्यों को अलर्ट
दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है । केंद्र सरकार ने पत्र लिख कर राज्यों को आदेश दिया है कि अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करें । दक्षिण अफ्रीका, हॉन्गकॉन्ग, बोत्सवाना जैसे देशों से आने वाले यात्रियों की खास तौर से जांच की जाए। केंंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखा है ।