उत्तरप्रदेश की सरकार को लेकर इलाहवाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए की यूपी के पांच शहर इलाहाबाद प्रयागराज लखनऊ गोरखपुर वाराणसी में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाये
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया. कोर्ट की तरफ से बताया गया कि 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को अदालत में काम-काज नहीं होगा.
इस दौरान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी. इस दौरान फिजिकली और-ई फाइलिंग से मुकदमों को नहीं लिया जाएगा.
प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है, हाईकोर्ट ने लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारी व सीएमओ को लॉकडाउन लगाने आदेश दिया है. कोरोना के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है. कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए गठित हाईकोर्ट की बचाव और उपचार कमेटी ने यह आदेश दिया है. कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है.