सेवा में 22/8/22
श्री शिवराज सिंह जी चौहान
माननीय मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल
विषय- पिछड़ा वर्ग का 27 % आरक्षण विधानसभा से बिल पास करके केंद्र को भेजकर संविधान की 9 वी अनुसूची में डलवाने बावत
माननीय मुख्यमंत्री जी,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण 14% ये बढ़ाकर 27% किया गया तो ब्राह्मण समुदाय के लोग कोर्ट में गए और आरक्षण को विवादित बना दिया। अब झारखंड सरकार 27% ओबीसी आरक्षण करने वाली है और फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार कोर्ट में बेवजह लड़ रही है ।
छत्तीसगढ़ में OBC को 27% आरक्षण देने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले विघ्न संतोषी –
⁃आदित्य तिवारी
⁃कुणाल शुक्ला
⁃पुनेश्वरनाथ मिश्रा
⁃पुष्पा पांडेय
⁃स्नेहिल दुबे
⁃अखिल मिश्रा
⁃गरिमा तिवारी
इस तरह छत्तीसगढ़ में ओबीसी का 27% लागू नहीं हो पाया।
इसी तरह मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दुबे व अन्य ने केस किया। सांघी को अपना वकील बनाया। कमलनाथ सरकार के वकील गुप्ता थे। उस समय के जज झा और द्विवेदी। तुरंत फ़ैसला हो गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा।
मेरा पिछड़ा वर्ग के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मध्य प्रदेश राज्य से ( विधानसभा से ) बिल पास कर केंद्र को भेजें, एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से चर्चा करे तथा कहे कि संविधान संशोधन करके इसे 9वीं अनुसूची में डालें। ऐसा करने से विघ्न संतोषी टांग नहीं अडा पावेंगे ।
कृपया राज्य में पिछड़ा वर्ग का 27 % आरक्षण विधानसभा से बिल पास करके केंद्र को भेजकर संविधान की 9 वी अनुसूची में डलवाने का निवेदन करते हुए अवगत कराने का कष्ट करे ।
शुभकामनाओ सहित
धन्यवाद
नीरज कुमार राठौर
संभागीय अध्यक्ष
संयुक्त पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ,मध्य प्रदेश
नेशनल प्रेसिडेंट- गौतम बुध्ध एजुकेशन सोसाइटी
वोलिंटियर- इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन- यूरोपियन यूनियन
पूर्व वोलिंटियर- संयुक्त राष्ट्र संघ, सेंट्रल इंग्लैंड