पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच ने तगड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जज अब्दुलकवी युसूफ ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने आईसीजे की रिपोर्ट को पेश करते हुए बताया है कि पाक की ओर से जाधव को लेकर अपने दायित्वों का उल्लंघन किया गया है।
युसूफ द्वारा 17 जुलाई को दिए गए फैसले में बताया कि पाकिस्तान ने वियना संधि के नियम 36 के अंर्तगत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है और इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाए। आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा है कि कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर दोबारा विचार करें।
बता दे कि जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। तब से यह केस अंतरराष्ट्रीय अदालत में चल रहा है। भारत ने वियना संधि के प्रावधानों का पाकिस्तान द्वारा घोर उल्लंघन किए जाने को लेकर मई 2017 में आईसीजे का रूख किया था। दरअसल, पाक ने जाधव को भारत द्वारा दूतावासीय मदद मुहैया कराने की इजाजत देने से बार-बार इनकार किया था।
युसूफ की अगुवाई वाली पीठ ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव केस में सजा की समीक्षा और पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। जाधव को लकर यूएनजीए में रिपोर्ट पेश करने के दौरान युसूफ ने कोर्ट के फैसले के कई पहलुओं पर विस्तार से बताया।