जानिए Noida का स्टांप ड्यूटी चार्ज, NCR के इन शहरों में मकान और फ्लैट की धड़ाधड़ हो रही बिक्री

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रिपोर्ट के अनुसार NCR के इन शहरों में मकान की प्लाटिंग और फ्लैट की बिक्री धड़ाधड़ हो रही हैंI दिल्ली के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद सभी शहरो में अधिकतर बिक्री हो रही हैंI आइये नीचे खबर में जानते है कि नोएडा का स्टांप ड्यूटी चार्ज कितना हैंI

जानकारी के अनुसार आपको बात दे कि दिल्ली में मकान,जमीन और फ्लैट की बिक्री ध‌ड़ाधड़ हो रही हैंI इसके अलावा इसके आसपास के इलाकों में भी खूब बिक्री हो रही हैंI ऐसे में अगर आप UP के किसी शहर में घर, फ्लैट या जमीन लेना चाहते है तो आपको राज्य सरकार द्वारा लागू स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के बारे में जानकारी होना जरूरी हैंI

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रॉपर्टी का पंजीकरण करते समय एक शुल्क का भुगतान करना होता हैंI उत्तर प्रदेश प्रॉपर्टी की खरीदी या बिक्री के दौरान शुल्क का इस्तेमाल प्रॉपर्टी को खरीदार के नाम पर पंजीकृत करने के लिए किया जाता हैंI स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क हर राज्यों में अलग-अलग होता हैंI आमतौर पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का लगभग 5% व 7% स्टांप शुल्क के रूप में लिया जाता है, और प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का लगभग 1% भारत के राज्यों में पंजीकरण शुल्क के रूप में लगाया जाता हैंI

यूपी में स्टांप ड्यूटी शुल्क एक सर्कल रेट से लगाया जाता हैंI सभी राज्यों में सर्कल रेट निर्धारित है जो राज्य सरकार लगाती हैंI वर्तमान समय में उत्तरप्रदेश में प्रदेश स्टांप ड्यूटी दर के रूप में 6% से लेकर 7% तक दर निर्धारित किया गया हैंI पुरुषों के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन होने पर स्टांप ड्यूटी चार्ज 6% लिया जाता है, वहीं महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन होने पर स्टांप ड्यूटी चार्ज 6% लिया जाता हैं, महिला पुरुष दोनों को संयुक्त रूप से संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 6.5% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता हैंI इसमें महिलाओं को 1% की छूट दी जाती हैंI हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्टांप शुल्क का भुगतान करने में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है| नए फैसले के अंर्तगत नागरिकों को सिर्फ 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी चार्ज चुकाना होगा|