केजरीवाल ने कोर्ट में कहा- क्या 4 बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? ED बोली- CM कानून से ऊपर नहीं

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देश में दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को लेकर इस समय खूब चर्चा हो रही है। इसके साथ ही आज CM अरविंद केजरीवाल की शराब नीति केस में ED कस्टडी भी खत्म हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई पूरी हो गई है। इसके साथ ही आज ED ने कोर्ट से सात दिन की कस्टडी और मांगी है।

‘4 बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं?’

हालांकि, कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर रखा है। आज गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में कहा कि इस मामले में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है। चार बयान दिए गए और उनमें से वह बयान जिसमें मुझे फंसाया गया था, अदालत के सामने लाया गया। क्या ये 4 बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं?

‘केजरीवाल जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे’

अरविन्द केजरीवाल की इस बात पर ED ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं। ED ने आगे कहा कि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड नहीं बताया है, जिसके कारण हम डिजिटल डेटा तक नहीं पहुंच पाए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले वह अपने वकीलों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि पासवर्ड देना है या नहीं। यदि वे पासवर्ड नहीं देते हैं तो हमें पासवर्ड तोड़ना होगा। केजरीवाल जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमने इस मामले में पंजाब के कुछ एक्साइज अधिकारियों को भी समन भेजा है। उनसे केजरीवाल का आमना-सामना भी कराया जाएगा।

वहीं, कोर्ट में पेश होने जाते समय उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा है कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि यह राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी।