केजरीवाल सरकार का ऐलान, दिल्ली में आज से डीजल-पेट्रोल वाले जेनरेटर हुए बंद

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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में प्रदुषण को रोकने के लिए कई तरह के नियम लागु किए जाते हैं। वहीं केजरीवाल सरकार भी इसके लिए कई अहम फैसले अभी भी ले रही है। हाल ही में केजरीवाल सरकार ने प्रदुषण को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले भी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर नियमों में बदलाव किए थे जिसके बाद अब सरकार ने जेनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी जानकारी पर्यवरण मंत्री द्वारा ट्विटर पर दी गई है। ये फैसला बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए लिया गया है।

इसका ऐलान करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने डीज़ल/ पेट्रोल/ केरोसीन से चलने वाले सभी जेनरेटर सेट पर गुरुवार से प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दे, दिल्ली में प्रदुषण को रोकने के लिए कई बड़े बड़े फैसले लेते हुए नियमों में बदलाव किए गए है। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। छोटे-बड़े साइट्स पर 5 नियमों करना अनिवार्य है वरना उन पर एक्शन भी लिए जा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में प्रदुषण के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।

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बाहर निकलने के बाद आँखों में जलन होने लग जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब हो गया है। इसी पर बात करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण के खिलाफ युद्धस्तर पर काम शुरू किए जा रहे हैं। जिसके तहत डस्ट प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी डस्ट कैम्पेन जारी है। दरअसल, दिल्ली में हमारी 14 टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में डस्ट के मापदंड का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ काम कर रही हैं। मैंने खुद कई साइट्स विजिट की जहां से शिकायतें आईं थीं।

सबसे ज्यादा 20 हजार वर्ग मीटर से बड़ी साइट्स का मैंने विजिट किया। पिछले दिनों फिक्की सभागार के डिमोलिशन स्थल पर अनियमितता पाई गई। वहीं उन सभी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया। रविवार को भी एक साइट देखी, जो 20 हजार स्क्वायर मीटर से कम की थी। साथ ही कल जिन दो साइट्स का निरीक्षण किया वहां पर एंटी स्मॉक गन लगायी थी। कई जगह पता चला है कि 20 हजार से कम की साइट्स पर भी मानकों का उल्लंघन हो रहा है। अब कोई भी साइट जहां काम हो रहा है, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, सबको पांच चीजों की गारंटी करनी होगी।