केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत, कहा- ‘HC के फैसले का करें इंतजार’

srashti
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है केजरीवाल ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टाल दी।

केजरीवाल की अर्जी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर हम अभी फैसला देंगे तो उस पर आगे सुनवाई की जाएगी।’दिल्ली की एक निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी, जिन्हें 20 जून को उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी के आवेदन के आधार पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल की रिहाई रोक दी गई ईडी ने आरोप लगाया कि निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया गया

दिल्ली हाई कोर्ट की एक सेवानिवृत्त पीठ ने निचली अदालत पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को 24 जून तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने कहा, वे निचली अदालत के फैसले को दो या तीन दिन के लिए सुरक्षित रख रहे हैं क्योंकि वे कोई भी निर्देश देने से पहले केस के पुराने दस्तावेज जांच लेना चाहते हैं हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी।